जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी संजय जैन को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में एसओजी एफआर लगा चुकी है. वहीं प्रकरण में उसे बिचौलिया बताकर गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा. इसके अलावा एसीबी के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.