जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने स्वीमिंग पूल में महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकतें करने और उसमें छह साल के बच्चे को शामिल करने के मामले में बर्खास्त डीएसपी हीरालाल सैनी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. गौरतलब है कि गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल और महिला कांस्टेबल के अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. वीडियो में महिला कांस्टेबल का छह साल का बेटा भी था.