जयपुर. प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान 21.3 के तहत जिला कलेक्टरों से निष्फल बुवाई के प्रस्ताव प्राप्त हुए. प्रस्तावों के अनुसार गंगानगर जिले के 29, करौली के 12, बूंदी के 223, धौलपुर के 19 एवं कोटा जिले के 204 पटवार सर्किल में 75 फीसदी से अधिक क्षेत्र में बुवाई प्रभावित होना सामने आया, जिनकी राज्य सरकार की ओर से क्षति अधिसूचना जारी की गई है. राज्य सरकार ने निष्फल बुवाई से प्रभावित काश्तकारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम के 61 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं.
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कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बीमा कंपनियों को किसानों को अतिशीघ्र बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए हैं. कटारिया ने बताया कि योजना के प्रावधान के मुताबिक इन जिलों में कार्यरत बीमा कंपनियों को 40 फीसदी राशि 61 करोड़ 45 लाख रुपए का राज्यांश प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है, ताकि प्रभावित काश्तकारों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके. उन्होंने बताया कि करौली एवं धौलपुर जिले के लिए 1 करोड़ 24 लाख, बूंदी के लिए 31 करोड़ 20 लाख, कोटा के लिए 7 करोड़ 71 लाख एवं श्री गंगानगर जिले के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपए का राज्यांश प्रीमियम सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को हस्तांतरित किया गया है.
कृषि मंत्री ने बताया कि बारां एवं झालावाड़ जिले में ज्यादा बरसात से किसानों के व्यक्तिगत फसल खराबे के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे के बाद तत्काल ही राज्यांश प्रीमियम जमा कराया जाएगा. गौरतलब है कि फसल बीमा योजना के इस प्रावधान के तहत कृषक को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है. उसके पश्चात बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाती है.