जयपुर. फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए मांगे गए आवेदनों की 17 मई यानी आज प्रायोरिटी लॉटरी (RTE Priority applications lottery) निकाली जाएगी. जयपुर के शिक्षा संकुल में शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला (BD Kalla In Education Complex) सुबह 11 बजे कम्प्यूटर के जरिए लॉटरी निकालेंगे. 2 से 15 मई के बीच कुल 2 लाख 3 हजार बच्चों ने आवेदन किए है. करीब 30 हजार स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा.
आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल क्लास में कुल एडमिट हुए बच्चों में से 25 फीसदी के बराबर फ्री प्रवेश देना होता है. इन 25 फीसदी बच्चों की पढ़ाई का पैसा सरकार स्कूल संचालकों को देती है. आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा. इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज लगाने होते हैं.
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वार्ड के अनुसार मिलेगी प्राथमिकता: जानकारों की माने तो इस लॉटरी में प्रायोरिटी लिस्ट जारी की जाएगी. इसमें बच्चा जिस नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद अथवा ग्राम पंचायत के जिस वार्ड का निवासी है उसी वार्ड में मौजूद स्कूलों को प्रायोरिटी देते हुए लॉटरी निकाली जाती है. इस योजना के तहत दो केटेगिरी दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है. दुर्बल वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए तक सालाना है शामिल होते हैं. जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी, कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल किए जाते हैं.
लॉटरी निकलने के बाद ये रहेगा आगे का शेड्यूल: प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी.18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी.ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी, यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटें खाली रह जाएंगी तो दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी. ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी.