जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती-2021 (RSMSSB Motorvehicle Sub Inspector Recruitment) से जुड़े मामले में हल्के मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख परिवहन सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश अजय कुमार वर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया की कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक के 197 पदों पर गत 24 नवम्बर को भर्ती निकाली थी. जिसमें ऑटोमोबाइल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ ही भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन का लाइसेंस होना अनिवार्य शर्त रखी गई है. याचिका में कहा गया की भर्ती विज्ञापन की यह शर्त केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की 8 मार्च 2019 की अधिसूचना के खिलाफ है.
भारी वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन उपनिरीक्षक के पद के लिए केवल गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना ही पर्याप्त है. अभ्यर्थी के पास भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होने की जरूरत नहीं है. इसलिए भर्ती विज्ञापन में पात्रता केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप नहीं होने के चलते उसे संशोधित की जानी चाहिए.