जयपुर. आरएएस भर्ती-2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट में अपील पेश हो गई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग की ओर से पेश इस अपील पर खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी.
अपील में कहा गया है कि एकलपीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब सात सौ उम्मीदवार अधिक बुलाने पड़ेंगे. जिससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, बल्कि साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. अपील में कहा गया कि आयोग आरएएस परीक्षा नियम, 1999 के तहत ही हर बार आरएएस भर्ती का परिणाम जारी करता आया है. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर साक्षात्कार लेने की अनुमति दी जाए.