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New Corona cases in Jaipur : RPA में 56 सब इंस्पेक्टर कैडेट कोरोना पॉजिटिव, राजधानी में धारा 144 लागू - Number of people in funeral as per Corona guideline

प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ (New Corona cases in Jaipur) रहे हैं. जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे 56 सब इंस्पेक्टर पॉजिटिव आए हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की सभी जेलों में कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है. राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है.

RPA sub inspector cadets corona positive
RPA में 56 सब इंस्पेक्टर कैडेट कोरोना पॉजिटिव

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Published : Jan 5, 2022, 8:45 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी जयपुर में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. बुधवार को राजधानी के शास्त्रीनगर इलाके में स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में ट्रेनिंग कर रहे 56 सब इंस्पेक्टर कैडेट कोरोना की चपेट में आ गए.

इसके बाद आरपीए डायरेक्टर ने सभी कोर्स को ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पॉजिटिव आए कैडेट्स को आरपीए में ही अलग से आइसोलेट किया गया है. इसके साथ ही पॉजिटिव पाए गए कैडेट्स के संपर्क में आने वाले अन्य कैडेट्स पर भी निगरानी रखी जा रही है. चिकित्सकों की टीम द्वारा लगातार कैडेट्स के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है.

प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात बंद

लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जेल विभाग ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश की तमाम सेंट्रल जेल, जिला जेल, महिला जेल व खुली जेल में बंद कैदियों की उनके परिवार के सदस्यों से होने वाली मुलाकात पर तुरंत प्रभाव से रोक (Meeting with prisoners in Rajasthan closed after corona cases) लगा दी है. डीजी जेल भूपेंद्र कुमार दक ने कैदियों की उनके परिवार के सदस्यों से होने वाली फेस टू फेस मुलाकात पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि जेल में बंद कैदियों की उनके परिवार के सदस्यों से ई-मुलाकात की व्यवस्था को एक बार फिर से सुचारू किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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राजधानी में धारा 144 लागू

वहीं राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकरणों को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने आदेश जारी करते हुए धारा 144 लागू की है. हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है. जिसके तहत लोगों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करने के लिए पाबंद किया गया है.

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इसके साथ ही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और वैक्सीन की दोनों डोज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही विवाह समारोह में 100 (Number of guests in Marriage as per Corona guideline) और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है. साथ ही रैली, जुलूस, सभा, सार्वजनिक समारोह सहित तमाम सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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