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किसी भी कानून के तहत Rooftop Restaurants को नहीं किया जा सकता वैध करार : DLB निदेशक

राजधानी के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर गाज गिरना अब लगभग तय है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कानून के तहत रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को वैध करार नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें फायर एनओसी दी जा सकती है.

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Published : Nov 21, 2019, 8:00 AM IST

Rooftop restaurants will soon be banned, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर जल्द लगेगी रोक

जयपुर.शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर शुक्रवार को मीटिंग बुलाई. ऐसे में मुख्य सचेतक महेश जोशी रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों की वकालत करते हुए नजर आए. वहीं बता दें कि हाईकोर्ट ने बिना फायर एनओसी के संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर जल्द लगेगी रोक

हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए रूफटॉप रेस्टोरेंट्स संचालकों में से कुछ ने अपना प्रार्थना पत्र भी वापस ले लिया है. वहीं अब स्वायत्त शासन विभाग भी इस पर सख्त दिख रहा है. उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जो रूफटॉप रेस्टोरेंट्स अवैध हैं, उन्हें हटाया जाएगा. उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी बिल्डिंग की 8 मंजिल की परमिशन ली गई है, तो उसकी छत पर कोई निर्माण कर रेस्टोरेंट कैसे चलाया जा सकता है. उन्होंने साफ किया कि किसी भी कानून के तहत ना तो इन्हें वैध माना जा सकता है और ना ही इन्हें फायर एनओसी दी जा सकती है.

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वहीं 22 तारीख को यूडीएच मंत्री संबंधित अधिकारियों के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के नियमों को लेकर विचार-विमर्श करने वाले हैं, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग के साल 2017 के नियम और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगता नहीं कि रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को कोई राहत मिलेगी.

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