जयपुर.शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर शुक्रवार को मीटिंग बुलाई. ऐसे में मुख्य सचेतक महेश जोशी रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों की वकालत करते हुए नजर आए. वहीं बता दें कि हाईकोर्ट ने बिना फायर एनओसी के संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए रूफटॉप रेस्टोरेंट्स संचालकों में से कुछ ने अपना प्रार्थना पत्र भी वापस ले लिया है. वहीं अब स्वायत्त शासन विभाग भी इस पर सख्त दिख रहा है. उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जो रूफटॉप रेस्टोरेंट्स अवैध हैं, उन्हें हटाया जाएगा. उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी बिल्डिंग की 8 मंजिल की परमिशन ली गई है, तो उसकी छत पर कोई निर्माण कर रेस्टोरेंट कैसे चलाया जा सकता है. उन्होंने साफ किया कि किसी भी कानून के तहत ना तो इन्हें वैध माना जा सकता है और ना ही इन्हें फायर एनओसी दी जा सकती है.