नई दिल्ली/जयपुर : दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है. रोहित जोशी की ओर से पेश वकील मुकुल माथुर ने जब कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की अनुमति मांगी तो जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि ये अधिकार आपको पहले से है, आप अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
रोहित ने रेप का आरोप लगाने वाली युवती पर हनी ट्रैप मामले में फंसाने का आरोप लगाया है. पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था. दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा कर रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था. लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुए.
रोहित जोशी ने याचिका में कहा है कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. वे इस दौरान लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती से सहमति से संबंध बनाए थे. लेकिन युवती ने रोहित पर अपनी पत्नी से तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा था. युवती ने फरवरी में नोटरी से हलफनामा के जरिये लिव इन में रहने का दबाव बनाया था.