राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना - भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद अब लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया है. ऐसे में अब जो भी इन यातायात व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ एमवी एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार कार्रवाई होगी.

लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध, Restriction parking of loading vehicles
लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर लगा प्रतिबंध

By

Published : Jul 24, 2020, 1:33 PM IST

जयपुर. ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के चार प्रमुख मार्गो पर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर लगा प्रतिबंध

जयपुर ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे शहर का भ्रमण किया और उसके बाद ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया. जहां पर यातायात का दबाव ज्यादा रहता है और लोडिंग वाहनों की पार्किंग के चलते जहां पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था बनी रहती है. ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद अब वहां पर लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ेंःविरोधियों पर फिर बरसे गहलोत, कहा- लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधू ने बताया कि राजधानी में पूर्व में रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन अब राजधानी के चार प्रमुख मार्ग पर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसी तरह से राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और राजधानी की जनता को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए चार प्रमुख मार्गो पर लोडिंग वाहनों की पार्किंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संसार चंद्र रोड, एमआई रोड, टोंक रोड और जेएलएन मार्ग पर कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं.

पढ़ेंःविरोधियों पर फिर बरसे गहलोत, कहा- लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा

जहां पर लोडिंग वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. संजय सर्किल से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा से गुरुद्वारा मोड़ तक, यादगार तिराहे से पृथ्वीराज टी-पॉइंट तक और अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल तक लोडिंग वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. जो भी इन यातायात व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ एमवी एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार कार्रवाई करते हुए बढ़ी हुई जुर्माना राशि वसूली जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details