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राजस्थान में ई-सिगरेट के बाद हुक्का बार पर पाबंदी, सजा और जुर्माने का भी प्रावधान - राजस्थान

प्रदेश में हुक्का बार पर अब पूरी तरह से पाबंदी लग गई है. विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद हुक्का बार पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया गया. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम राजस्थान संशोधन विधेयक 2019 में हुक्का बार पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है.

restriction on hookah bar in rajasthan, jaipur

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Published : Aug 2, 2019, 11:45 PM IST

जयपुर. इस विधेयक में हुक्का बार पर पाबंदी का प्रावधान है. हुक्का बार चलाने पर अब 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा और 50 हजार से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हुक्का बार पर पूरे राजस्थान में प्रतिबंध लगेगा. रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, होटल किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं चल सकेगा.

राजस्थान में ई-सिगरेट के बाद हुक्का बार पर पाबंदी

मीडिया से बात करते हुए जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि इस विधेयक में धारा 4 में संशोधन करके हुक्का बार के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक के जरिए केवल हुक्का बार पर पाबंदी रहेगी, घरों में देसी हुक्का पर पाबंदी का प्रावधान नहीं किए गए हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था.

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भाजपा ने भी किया समर्थन, लेकिन दिए सुझाव...
बहस में शामिल हुए भाजपा विधायकों ने भी हुक्का बार पर पाबंदी लगाने संबंधी इस विधेयक का समर्थन किया. हालांकि विधायकों ने बहस के दौरान के सुझाव भी दिए. खास तौर पर तंबाकू से जुड़े उत्पादों को विक्रय पर पूरी तरह पाबंदी के सुझाव भी सामने आए. वहीं, बीजेपी विधायक दल के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के अनुसार प्रदेश में हुक्का बार बंद होना चाहिए था. इसीलिए पार्टी की ओर से इसका समर्थन भी किया गया, लेकिन यदि अन्य तंबाकू उत्पाद भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता.

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