जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में महिला अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे का लाभ नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को तलाकशुदा कोटे में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश तबस्सुम मिर्जा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता का मार्च 2014 में तलाक होने के बाद जुलाई 2016 में काजी के समक्ष भी तस्दीक तलाकनामा हो गया था. वहीं नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन से पूर्व याचिकाकर्ता ने तलाक की डिक्री भी विभाग में जमा करा दी थी.