जयपुर.राज्य सरकार ने लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और गारनेट की संशोधित रिजर्व प्राइस की नई दरें जारी कर दी है. संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस (Mining Lease and a Composite License) दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5 प्रतिशत तय की गई है. इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है. लाईमस्टोन के नागौर के ब्लाकों के खनन पट्टा व कंपोजिट लाइसेंस की 25 प्रतिशत और अन्य जिलों में 20 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है.
माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बयान जारी कर बताया कि गारनेट के जैम वैरायटी के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10 प्रतिशत और गारनेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4 प्रतिशत की रिजर्व प्राइस तय की है. उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राईज को युक्तिसंगत बनाया है.