जयपुर.रेरा ने निर्माणाधीन इमारत से जुड़े एक मामले में आवंटियों के हितों को संरक्षित करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से की जा रही नीलामी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है.
वहीं इमारत को 45 दिन में रेरा के सुपुुर्द करने का निर्देश देते हुए रेरा की निगरानी में ही फ्लैट्स का निर्माण करने के लिए कहा है. रेरा ने निर्माण के बाद आवंटियों को फ्लैट्स लौटाने का भी निर्देश दिया है. रेरा के चेयरमैन निहालचंद गोयल ने यह आदेश आवंटी मुकेश कुमार अग्रवाल और अन्य की याचिकाओं पर दिया है.
अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि सी-स्कीम के अशोक मार्ग में सनराइर्जस इमारत का निर्माण एसएनजी समूह की ओर से किया जा रहा है. इमारत का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और आवंटियों ने लाखों रुपए देकर फ्लैटस बुक करवाए थे. कुछ आवंटियों ने आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों से लोन भी लिया था. इस दौरान ही 2016 में आंध्रा बैंक ने आवंटियों को सूचित किए बिना ही निर्माणशुदा परिसर को बंधक रखकर प्रमोटर एसएनजी को 15 करोड़ रुपए का लोन दे दिया.