जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ बूंदी थाने में दर्ज एफआईआर पर अनुसंधान करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जेपी नड्डा और अमित मालवीय की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राज दीपक रस्तोगी ने बताया कि 26 अप्रैल को बूंदी थाने में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सोनिया गांधी के कोरोना के संबंध में भीलवाड़ा को लेकर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. याचिका में कहा गया कि मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया जा रहा है.