जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में दो नवंबर से मुकदमों की नियमित सुनवाई की जाएगी. इस दौरान वकील वीसी और फिजिकल दोनों तरीके से पैरवी कर सकेंगे. हाईकोर्ट प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार दो नवंबर से हाईकोर्ट में सुबह 10ः30 बजे से शाम 4ः30 बजे तक नियमित सुनवाई होगी. इस दौरान दोपहर एक से दो बजे तक लंच रहेगा. केसों में वीसी के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को केस के एक दिन पहले ही सूचना देनी होगी.
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट परिसर में वकीलों को ई-पास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, वीसी से पैरवी करने वाले वकीलों का केस का नंबर भी कॉज लिस्ट के अनुसार ही लिया जाएगा. एक केस में वकील के साथ एक ही पक्षकार को प्रवेश दिया जाएगा. प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग से जांच भी की जाएगी. कोर्ट में सिर्फ पैरवी करने वाले वकीलों को ही प्रवेश दिया जाएगा.