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MSP पर मूंग-उड़द-सोयाबीन की 1 नवंबर से, मूंगफली की 18 नवंबर से होगी खरीद..20 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीयन

प्रदेश में एमएसपी पर मूंग, उड़द, सोयाबीन की 1 नवंबर से और मूंगफली की 18 नवंबर से खरीद होगी. 20 अक्टूबर से पंजीयन शुरू होगा. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यह जानकारी दी है.

Online registration for purchase on MSP will start from October 20
एमएसपी पर खरीद के लिए 20 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीयन

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Published : Oct 6, 2021, 4:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए आगामी 20 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होगा. प्रदेश के 868 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी तो वहीं मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी जानकारी.



सहकारिता मंत्री ने बताया मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के 257 और सोयबीन के लिए 86 खरीद केंद्र चिह्नित किए गए हैं. आंजना ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को मूंग 3.61 लाख मैट्रिक टन, उड़द 61807 मैट्रिक टन, सोयाबीन 2.93 लाख मैट्रिक टन और मूंगफली 4.27 लाख मैट्रिक टन की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है. पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी.

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आंजना ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए मूंग के लिए 7275 रुपए, उड़द के लिए 6300 रुपए, मूंगफली के लिए 5500 रुपए और सोयाबीन के लिए 3950 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है. किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यकतानुसार तौल-कांटें लगाए जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता दिनेश कुमार ने बताया कि किसान को जनआधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. जिस किसान कि ओर से बिना गिरदावरी के पंजीयन करवाया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा. यदि ई-मित्र की ओर से गलत पंजीयन किए जाते हैं या तहसील के बाहर पंजीकरण किए जाते हैं, तो ऐसे ई-मित्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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कुमार ने बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा. किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करवाएं. दूसरी तहसील में यदि पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण मान्य नहीं होगा.

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