जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि वह साल 2013-14 में एसआई के 81 अतिरिक्त पद उपलब्ध मानकर याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों को पदोन्नति बोर्ड गठित कर पदोन्नत करने की कार्रवाई करे. इसके साथ ही अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को पदावनत करने की कार्रवाई को भी गलत माना है. अधिकरण के चैयरमेन रविशंकर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह और अन्य की अपीलों पर दिए.
अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अधिकरण को बताया कि पुलिस विभाग ने साल 2013-14 के लिए एसआई के खाली पदों की गणना नियमानुसार नहीं की. नियमानुसार जिस वर्ष की रिक्तियां हैं, उसे उसी साल की पदोन्नति से भरा जाएगा. इसके बावजूद विभाग ने पूर्व में तथाकथित गलतियों के सुधार के लिए इस साल की रिक्तियों को पूर्व में सालों में ही भर दिया. वहीं, अधिकरण में मामला आने पर विभाग ने साल 2012-13 की सूची को रिव्यू करते हुए याचिकाकर्ता एएसआई को पदावनत कर दिया. सुनवाई के दौरान अधिकरण ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा.