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प्रदेश भर में राशन विक्रेताओं ने जिला और तहसील मुख्यालय पर दिया ज्ञापन, प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने की मांग की - प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद

जयपुर में मंगलवार को राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने कमीशन बढ़ाने, अनुकंपा नियुक्ति में आयु सीमा और योग्यता में छूट देने और अन्य मांगों को लेकर जिला और तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा.

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राशन विक्रेताओं ने जिला और तहसील मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन

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Published : Jan 12, 2021, 10:32 PM IST

जयपुर.राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ की ओर से प्रदेश भर में मंगलवार को जिला और तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा गए. ज्ञापन के जरिए कमीशन बढ़ाने, अनुकंपा नियुक्ति में आयु सीमा और योग्यता में छूट देने और खाद्यान्न पर 2% की छीजत देने की मांग की गई. प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद के नेतृत्व में प्रदेश भर में ज्ञापन दिए गए.

राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने बताया कि राशन विक्रेता को गेहूं का कमीशन प्रति क्विंटल 300 देने, कोविड-19 की अवधि से राशन डीलरों की हुई मौत के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में आयु सीमा और योग्यता में छूट देने, खाद्यान्न पर दो प्रतिशत छीजत देने की मांग के साथ ही 5.21 रुपए पोस मशीन मेंटेनेंस काटने का विरोध जताया गया है.

राशन विक्रेताओं ने जिला और तहसील मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन

सरताज अहमद ने बताया कि इस महंगाई के दौर में राशन विक्रेता को 108 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है और इतने कम कमीशन में परिवार का पेट पालना दुश्वार हो रहा है. पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रति क्विंटल गेहूं का कमीशन 200 और हरियाणा में 150 रुपये दिया जा रहा है. राशन डीलरों ने मांग की कि हमारी सेवाओं को देखते हुए कमीशन कम से कम 300 प्रति क्विंटल किया जाए ताकि हम हमारे बच्चों का पेट पाल सकें और उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकें.

राशन डीलरों ने बताया कि कोरोना अवधि में कई राशन विक्रेताओं की कोरोना से मौत हो चुकी हैं. इनमें ऐसे डीलर भी है, जो किसी कारण से जांच नहीं करा पाए. उनकी भी इस अवधि में किसी अन्य कारण से मौत हो चुकी है उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाना चाहिए. उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में आश्रितों की आयु 55 साल और उनकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की जाए. राशन डीलर की कोविड-19 में मौत हुई हो तो राशन डीलर की पुत्रवधू व पुत्र का नाम भी आश्रितों में जोड़ा जाए.

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सरताज अहमद ने बताया कि खाद्यानों पर सरकार की ओर से 1% छीजत दी जाती थी, लेकिन जब से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ है ये प्रावधान विलुप्त कर दिया गया है जिस को फिर से कानून के अंतर्गत लाया जाए और राशन विक्रेता को खाद्यान्न पर 2% की छीजत दी जाए. उन्होंने कहा कि पोस मशीनों पर होने वाला रखरखाव और मरम्मत भी निजी तौर पर राशन विक्रेता को ही वहन करना पड़ रहा है. 5.21 रुपए प्रति क्विंटल राशन विक्रेता के कमीशन में से काटा जा रहा है जो सही नहीं है.

सरताज अहमद ने कहा कि इस संबंध में 1 साल पहले भी सरकार को अवगत कराया गया था और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक इन मांगों के संबंध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो 1 महीने बाद जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा.

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