जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने झोटवाड़ा स्थित मर्सी होम आश्रम में रहने वाली नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले आश्रम संचालक पादरी जॉनसन चाको को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹226000 का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में अभियुक्त की पत्नी लिल्ली कुट्टी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 नवंबर 2014 को स्कूल की प्रिंसिपल ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में कुछ छात्राएं पास के मर्सी होम से आती है. इनमें से कुछ छात्राओं ने स्कूल में बताया कि कुछ दिनों से मर्सी होम संचालक अभियुक्त उनका यौन शोषण कर रहा है.
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में 13 साल से 15 साल के पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए. इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी और पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.