जयपुर: राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Co-Operative Minister Uday lal Anjana) ने जानकारी दी थी कि मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168 मूंगफली के लिए 257 और सोयबीन के लिए 86 खरीद केन्द्र खोले गए हैं. मंत्री ने आधिकारिक बयान में बताया था कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) की व्यवस्था ई-मित्र (E-Mitra) और खरीद केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है.
इन दस्तावेजों के साथ करें Registration
संबंधित विभाग ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसके मुताबिक किसान को जन आधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. जो किसान बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करेगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा.
उन्होंने बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में दर्ज नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन (Registration) करवा सकेगा. किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि है उसी तहसील के केंद्र का पंजीकरण करें. वरना दूसरी तहसील पर किया गया पंजीकरण खरीद के लिए मान्य नहीं होगा.
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रजिस्टर्ड मोबाइल का नंबर हो लिंक
निर्देश के अनुसार किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर, से जनआधार कार्ड से लिंक हो. जिससे समय पर तुलाई, दिनांक की सूचना मिल सके. किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दें ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो.
सबसे जरूरी बात- किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जिससे किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वो सम्पर्क साध कर निवारण कर सकें.
Rajfed Registration 2021-22 के सामान्य निर्देश
सहकारिता विभाग ने सामान्य निर्देश जारी किए हैं. जो इस प्रकार हैं- MSP पर अपनी उपज बेचने किसान अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखे. जन आधार कार्ड में अपना बैंक खता और मोबाइल नंबर अपडेट रखें. पटवारी से समय पर अपनी गिरदावरी ले और ऑनलाइन पंजीकरण करवायें.ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपना आधार कार्ड, मोबाइल, बैंक खाता, जन आधार कार्ड और गिरदावरी अपने पास रखें. ऑनलाइन पंजीकरण में की गई सभी प्रकार की प्रविष्टि ध्यानपूर्वक जांच ले. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद अध्यतन (Update) संभव नहीं होगी.
जिस किसान के नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से ही पंजीकरण मान्य होगा.यदि किसी व्यक्ति ने भूमि लीज पर ले रखी है या हिस्से पर ले रखी है तो दोनों में से एक ही किसान पंजीकरण करवा सकते है. कास्तकार द्वारा पंजीकरण करवाने पर भूमि मालिक का जन आधार कार्ड नंबर लगाना अनिवार्य है. और भूमि मालिक और कास्तकार के बीच अनुबंध पत्र 100 रूपए के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए.ऑनलाइन पंजीकरण में अपलोड की गई गिरदावरी और मूल गिरदावरी में मिलान होने के बाद ही तुलाई हो सकेगी.ऑनलाइन अपलोड गिरदावरी में संशोधन मान्य नहीं है. जिस फसल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है वही फसल तुलाई होगी अन्य नहीं.