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Rajasthan Unlock Guidelines 5.0: कांवड़ यात्रा सहित सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस और मेलों पर रोक, ईद-उल-जुहा पर भी नहीं होगा सार्वजनिक आयोजन

राजस्थान में कम होते कोरोना संक्रमण और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के बाद त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 5.0 गाइडलाइन (Rajasthan Unlock Guidelines 5.0) जारी की गई है. यह गाइडलाइन खास तौर पर आगामी त्यौहारों के मद्देनजर बनाई गई है. कावड़ यात्राएं, ईद-उल-जुहा के त्यौहार पर होने वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है.

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सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस और मेलों पर रोक

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Published : Jul 16, 2021, 9:35 PM IST

Updated : Jul 17, 2021, 1:45 PM IST

जयपुर: त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 5.0 गाइडलाइन जारी की गई है. यह आदेश 17 जुलाई 2021 शनिवार सुबह 5:00 बजे से प्रभावी होगा. इस महीने और आने वाले महीनों में कई धार्मिक त्यौहार और यात्राएं आयोजित होने की संभावना है. जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ होने की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

कावड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की सभी धार्मिक यात्राओं और जुलूस को राज्य में अनुमति नहीं होगी. 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा. फिलहाल कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर ज्यादा भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी.

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जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में हर साल राजकीय मुड़िया पूनो मेला आयोजित किया जाता है. हर साल इस मेले में देश-विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु पूजा / परिक्रमा करने आते हैं. राजस्थान से भी कई श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने जाते हैं. परंपरागत राजकीय मुड़िया पूनो मेला के आयोजन को निरस्त किया गया है. प्रशासन इसका प्रचार-प्रसार करेगा ताकि राजस्थान राज्य से मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सूचना मिल सके.

जैन धर्म और अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के कई स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जाता है. यह आयोजन चार महीने तक चलता है. इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं. किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर ऐसे आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी.अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी सभी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. आमजन से भी अपील की गई है कि पर्याप्त सावधानी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. जहां तक संभव है, घर पर रहकर ही परिजनों के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करें.

स्विमिंग पुल को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे. जो लोग वैक्सीन की कम से कम एक खुराक (1st dose) ले चुके हैं, उन्हें शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक की अनुमति होगी. सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त को "No Mask No Movement" की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन इंसीडेन्ट कमांडर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के जरिए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन और Covid Appropriate Behaviourकी निगरानी सुनिश्चित कराएगा.

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वार्ड / गांव / शहर में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एनसीसी / एनएसएस का सहयोग लेकर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय मास्क पहनने और अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए जन जागरूकता करेंगे.सभी धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour के लिए लगातार अपील करते हुए सहयोग लिया जायेगा.

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों और दूसरे कानूनी प्रावधान जो लागू हों उसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यह आदेश 17 जुलाई 2021 शनिवार सुबह 5:00 बजे से प्रभावी होगा. बाकी गतिविधियों के लिए विभाग की ओर से पहले जारी आदेश यथावत रहेंगे.

Last Updated : Jul 17, 2021, 1:45 PM IST

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