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अनलॉक 3.0 : राजस्थान में लगभग चार महीने बाद सशर्त खुलेंगे धार्मिक स्थल, जानिये आज से कहां-कहां मिली है राहत - cm ashok gehlot

राजस्थान की गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन (Rajasthan Unlock-3) में सभी धार्मिक स्थलों को शाम 4 बजे तक खाेलने की मंजूरी दे दी है. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान लगी पाबंदियों में भी ढील दी गई है. ऐसे में प्रदेश में लगभग चार महीने बाद आज यानी सोमवार से धार्मिक स्थल सशर्त खुलेंगे. जानिए नए दिशा-निर्देश और आज से क्या मिली है राहत...

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

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Published : Jun 28, 2021, 8:24 AM IST

जयपुर. राजस्थान में कोरोना के मामले घटने के बाद राज्य की गहलोत सरकार (Ashoko Gehlot Government) ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों में ढील दे दी है. अनलॉक-3.0 (Rajasthan Unlock 3) की शनिवार को जारी गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है, जिसमें शादी समारोह पर तो 1 जुलाई तक पाबंदी बरकरार रहेगी, लेकिन धार्मिक स्थल लगभग चार महीने बाद सशर्त सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे.

जबकि 25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100 फीसदी कार्मिक बुलाए जाएंगे. 25 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी बुलाए जाएंगे. सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे. जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों के 60 फीसदी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो. इतने कर्मचारियों के यदि पहली डोज लग चुकी हो तो अतिरिक्त 3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी.

पढ़ें :Rajasthan Unlock 3.0 की गाइडलाइन जारी, शादी समारोह और मंदिर दर्शन में फौरी राहत...यहां जानें कहां सख्ती कहां ढील

राजस्थान में करोना संक्रमण के केस लगातार कम हो रहे है. इसे देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने शनिवार को अनलॉक-3.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, जो आज सुबह 5 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी हो गई है. इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, सूबे में धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे. इसके लिए धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगाना जरूरी है. 30 जून के बाद शादी-विवाह करने की सलाह दी गई है, साथ ही कहा गया है कि इस समय से अगर पहले यानी जून में ही शादी करनी है तो घर पर या फिर कोर्ट में शादी कर सकते हैं. इस दौरान केवल 11 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत होगी. शादी के लिए 181 नंबर पर सूचना देनी होगी.

शादी में 40 लोगों को इजाजत, लेकिन बारात निकालने पर रोक...

एक जुलाई से शादी समारोह में लगी रोक को हटाते हुए कुछ छूट दी जाएगी. फिर 40 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे. (25 आयोजनकर्ता का परिवार औरअतिथि + 10 बैंड-बाजे वाले + 05 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार 04:00 बजे होंगे. हालांकि, डीजे और बारात निकासी, प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी.

दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत...

25 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी. जिन कार्यालयों में कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, उन्हें 100 फीसदी कार्यबल के साथ खोलने की अनुमति है. इस दौरान कार्यालय का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक का होगा.

ब्रह्मा मंदिर और सांवलिया सेठ आज से खुलेंगे...

पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर और सांवलिया सेठ सोमवार से खुल जाएंगे, जबकि खाटूश्याम, जीणमाता, सालासर बालाजी, मेंहदीपुर बालाजी और ऋषभदेव मंदिर के लिए भक्तों को अभी इंतजार करना पड़ेगा. ऋषभदेव मंदिर 31 जुलाई तक बंद रहेगा, जबकि सालासर बालाजी मंदिर प्रशासन के साथ बैठक व कमेटी के निरीक्षण के बाद 1 जुलाई से खुल सकता है. वहीं जयपुर में आज गोविंद देवजी और मोती डूंगरी मंदिर खुल गए हैं. अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी खोला गया है.

आगे पढ़िए पूरी गाइडलाइन...

  • दुकान और प्रतिष्ठान शाम को 7:00 बजे तक खोल सकेंगे.
  • सरकार ने फिलहाल शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रखी है और ये 30 जून तक बरकरार रहेगी.
  • धार्मिक स्थल सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक ही खुलेंगे.
  • 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज होल्स एवं होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
  • शहर में सिटी बसों का संचालन प्रातः 5:00 से शाम 8:00 बजे तक हो सकेगा.
  • संपूर्ण प्रदेश में शनिवार 8:00 बजे से सोमवार 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
  • जयपुर निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक भरने की अनुमति होगी.

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