जयपुर. रोडवेज में मृत कर्मचारी के जीवनसाथी को भी यात्रा सुविधा पास और भर्ती आयु सीमा 35 से 40 वर्ष करने के आदेश जारी किए गए हैं. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को यात्रा सुविधा और कर्मचारी सेवा अधिनियम 1965 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष करने का संशोधन के आदेश जारी किए हैं.
सीएमडी राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में संचालन मंडल की बैठक में कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत जीवनसाथी को यात्रा सुविधा और कर्मचारी सेवा विनियम 1965 में राजस्थान सरकार के अनुरूप संशोधन कर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष करने और मृत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान परम आवश्यकता होने पर द्वितीय बार भी प्राथमिकता से करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे.
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राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में भर्ती के लिए अभी तक अधिकतम 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी. आदेशों के बाद 40 वर्ष की आयु तक राजस्थान रोडवेज में भर्ती हो सकेगी. विशेष श्रेणी और मृतक आश्रित 45 वर्ष नियुक्ति पा सकेंगे. सेवा निर्मित या मृत्यु के बाद राजस्थान रोडवेज में कर्मचारी के जीवनसाथी को किसी भी प्रकार की निशुल्क की यात्रा सुविधा नहीं थी. इस निर्णय के बाद कर्मचारी के जीवनसाथी को यात्रा सुविधा मिल सकेगी.