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राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर फिर दी छूट, पेनल्टी की माफ

राज्य सरकार की ओर से कोरोना के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर छूट दी गई है. हाउस टैक्स पेनल्टी में 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है. वहीं बकाया टैक्स एक बार में जमा कराने पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. इससे लोगों को राहत मिलेगी साथ ही सरकार को राजस्व मिलेगा.

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Published : Nov 21, 2020, 7:53 AM IST

यूडी टैक्स में फिर छूट, बकाया टैक्स जमा करने पर छूट, rebate on outstanding house tax, rebate on UD tax in rajasthan
बकाया टैक्सों पर फिर मिली छूट

जयपुर.कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में एक बार फिर छूट दी है. हाउस टैक्स के पेनल्टी में 100 फीसदी छूट दी है. जबकि बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट दी है. 2007 से 2012 तक का यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. वहीं 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान तय किया है.

बकाया टैक्सों पर फिर मिली छूट

बता दें कि राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर और गृहकर में छूट के प्रावधान तय कर एक पंथ दो काज कहावत को सार्थक किया है. दरअसल, कोरोना के कारण नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही. आम जनता भी करों के भुगतान से कन्नी काट रही है. हालांकि राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर 30 सितंबर तक छूट का प्रावधान तय कर रखा था, जो 50 दिन बीत जाने के बाद कोरोना काल को देखते हुए एक बार फिर छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

आदेश पत्र

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बताया कि राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई है. जिसके तहत बकाया हाउस टैक्स में पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी है. जबकि बकाया गृह कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट रही है. वहीं 2007 से 2011-12 तक का बकाया यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. जबकि 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी.

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बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने छूट का प्रावधान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था. फिलहाल राजधानी में करीब 1 लाख 35 हजार यूडी टैक्स के बकाएदार हैं. कोरोना के कारण इस बार नगर निगम की ओर से टैक्स जमा कराने के लिए शिविर नहीं लगाए जा सके. ऐसे में सरकार ने छूट का प्रावधान 31 दिसंबर तक बढ़ाया है. इससे आम जनता को तो फायदा मिलेगा ही साथ ही निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

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