जयपुर.लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गृह विभाग की ओर से दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 अप्रैल से 3 मई तक जारी प्रतिबंधों में धारा 144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें और मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी. सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सम्मेलनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी.
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सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन अध्यापन एवं कक्षाओं को प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे. विशेष रुप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी. टैक्सी, जिनमें कि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब समूह की सेवाएं भी बंद रहेंगी.
बरतनी होंगी सावधानियां
सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा. तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.
इसके साथ ही सभी कार्य स्थलों पर तापमान जांचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी. कार्यस्थल पर पारियों के मध्य 1 घंटे अंतराल होगा. सभी संगठनों पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सैनिटाइज करना होगा.
ये गतिविधियां रहेंगी जारी
लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही वित्त, कोषालय सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग, रीको जैसी सेवाएं साथ अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गई है.
सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश
सचिवालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी और एक तिहाई मंत्रालयिक एवं अन्य को रोटेशन के आधार पर बुलाया जा सकेगा. जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी और उनके तत्काल अधिनस्थ कार्मिक और शेष एक तिहाई आधार पर खोले जा सकेंगे.
साथ ही जिला कार्यालयों के नीचे के कार्यालय, जिनमें सभी स्टाफ जो कि कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे, वो वर्क फॉर होम की स्थिति में रहेंगे. हालांकि किसी भी समय उन्हें कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा. ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.
अलग से पास नहीं होगा जरूरी