जयपुर. राजस्थान रेरा (Rajasthan Real Estate Regulatory Authority) ने आवंटन शर्तों के मुताबिक फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देने पर आंवटियों को जमा राशि सहित ब्याज लौटाने के आदेश दिए थे. इस आदेश की पालना नहीं करने पर अथॉरिटी रजिस्ट्रार ने अब अलवर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बिल्डर ग्रांड सफायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति और बैंक अकाउंट कुर्क कर आवंटियों को जमा राशि का भुगतान करवाने के लिए कहा है.
अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर आशियाना पाने का इंतजार कर रहे 12 आवंटियों ने मार्च 2014 में बिल्डर ग्रांड सफायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट की बिक्री के लिए राशि जमा कराई थी. इसका अधिकार सितंबर 2017 में मिलना था. मामले में आवंटियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अमित छंगाणी ने बकायदार कंपनी और उनके निदेशक से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और रेरा एक्ट की धारा 40 (1) के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई कर रकम का भुगतान आवंटियों को करवाने की अपील की थी.