जयपुर.आवेदकों की सुविधा के लिए नई आबकारी नीति में संशोधन किए गए हैं. अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का आठ प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. धरोहर राशि चार प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. इस प्रकार आवेदक को कुल वार्षिक राशि के 12 प्रतिशत के स्थान पर सात प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करवाने होंगे.
कंपोजिट राशि एकमुश्त जमा करवाने के स्थान पर दो किस्तों में 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च 2021 तक और शेष 50 प्रतिशत राशि 30 जून 2021 तक जमा कराने का निर्णय लिया गया है. अनुज्ञाधारी को न्यूनतम रिजर्व प्राइस से अधिक प्राप्त होने वाली राशि में इच्छा अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बियर या देशी मदिरा से पूर्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है. अनुज्ञाधारी को यह भी विकल्प दिया गया है कि उसके द्वारा अधिक राशि की गारंटी पूर्ति नकद जमा कराने का भी प्रावधान दिया गया है. इस प्रकार अनुज्ञाधारी को नीलामी में बढ़ी हुई राशि के क्रम में यह छूट प्रदान होगी कि वह अपनी मांग अनुसार मदिरा या नकद जमा कराकर गारंटी पूर्ति कर सके. विदेशी मदिरा का भी भराव वार्षिक गारंटी राशि में समायोजित किया जाएगा.
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