जयपुर.गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत कक्षा 1 से 5 की क्लासें आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. वहीं सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्सस, मनोरंजन पार्कस को 8 फरवरी से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. सीएम गहलोत ने 10 महीने बाद कक्षा 6 से 8 वीं तक के स्कूल 8 फरवरी से खोलने की आदेश दिए हैं.
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कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोलते समय हेल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के पालन करना होगा. गृह विभाग ग्रुप- 9 ने 28 फरवरी तक के लिए गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में कॉलेजों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खोलने की भी अनुमति दी गई है.
8 फरवरी से क्या-क्या खुलेगा
राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी से सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल भी खोलने के आदेश जारी किए हैं. 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति मिली है. इसके अलावा सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट दे दी गई है. अभी तक केवल 100 लोगों की ही अनुमति थी. सीएम ने 31 जनवरी को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. ऐसे में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है.
स्कूल और कॉलेज किन नियमों के साथ खुलेंगे
गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स की तरह ही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी 50% उपस्थिति सहित हेल्थ प्रोटोकाॅल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी. कालेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के स्टूडेंट्स के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50% उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी.
प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. शादी-विवाह समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देनी होगी. वहीं, अब ऐसे आयोजनों में 100 की जगह 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान लागू रहेगा. उसका उल्लंघन करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है. गहलोत सरकार चरणबद्ध तरीके से छूट देना चाहती है. अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्दी कक्षा एक से और पांच तक के विद्यालय खोलने की अनुमति दे सकती है.