जयपुर. राजधानी के विद्याधर नगर इलाके में 13 जनवरी 2018 में आगजनी घटना हुई थी. इस घटना पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. जिसमें आयोग ने जयपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को आगामी 5 जुलाई को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.
विद्याधर नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में जो जनहानि हुई थी, उसमें मृतक के परिजनों को कितना मुआवजा दिलाया जाए, इस संबंध में आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन उस समय जिला कलेक्टर जयपुर को नगर निगम आयुक्त ने किसी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं की थी. आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इस आगजनी की घटना के दौरान जयपुर कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम का टेलीफोन बिल नहीं भरे जाने के कारण घटना से पूर्व ही फोन कटा हुआ था. ऐसे में प्रशासन को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई. जिसके बाद मीडिया में आपदा प्रबंधन विभाग भी बेखबर हैं, यह घटना सुर्खियां बनी थी.