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Rajasthan Highcourt ने पूर्व बारां कलेक्टर इंद्रसिंह राव की जमानत याचिका में केस डायरी तलब की

राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां कलेक्टर इन्द्रसिंह राव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से चार फरवरी को केस डायरी पेश करने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश दिए.

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Rajasthan Highcourt ने पूर्व बारां कलेक्टर इंद्रसिंह राव की जमानत याचिका में केस डायरी तलब की

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Published : Jan 28, 2021, 7:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां कलेक्टर इन्द्रसिंह राव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से चार फरवरी को केस डायरी पेश करने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश दिए.

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जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने न तो किसी से रिश्वत मांगी है और ना उसे राशि लेते गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में एसीबी ने गत नौ दिसंबर को निजी सहायक महावीर प्रसाद नागर को गिरफ्तार किया था. नागर के कहने मात्र से याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी तलब की है. गौरतलब है कि एसीबी ने गत नौ दिसंबर को कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप की लीज आवंटन के नवीनीकरण के लिए एनओसी जारी करने के नाम पर कलेक्टर के निजी सहायक को एक लाख चालीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. पीए नागर ने रिश्वत राशि में से एक लाख रुपए कलेक्टर को देने की बात कही थी. वहीं तत्कालीन कलेक्टर इन्द्रसिंह की भूमिका को देखते हुए एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

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