जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2021 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने पर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रविकुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 में पटवारी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. भर्ती परीक्षा चार चरणों में आयोजित की गई.
वहीं 22 नवंबर 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया और 13 दिसंबर को परिणाम भी जारी कर दिया. इसके बाद गत 25 जनवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के समय से लेकर प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने तक बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परिणाम घोषित करने का खुलासा नहीं किया और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने के बाद इस प्रक्रिया से परिणाम जारी करना तय किया.