जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 की लिखित परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के विवादित उत्तरों के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मेघराज मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवंबर 2019 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-3 के करीब सात सौ पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा का परिणाम गत 11 नवंबर को जारी किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने चार प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं.