जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2018 में अधिक अंक होने के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश लालचंद की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग की 21 मई 2019 की अधिसूचना के तहत अगले एक साल में सेवानिवृत्त होने वाला सैनिक भूतपूर्व सैनिक कोटे में आवेदन कर सकता है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता एक साल के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है. इसके बावजूद भी विभाग ने उसे यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि वह आवेदन के समय सेवा में था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.