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HC ने पीटीआई भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने का दिया आदेश, मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

PTI Recruitment 2018,   Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Nov 18, 2020, 5:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी को खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं देने के मामले में एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाल लाल भील की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास फुटबॉल खेलने का राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र है. इसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसके खेल प्रमाण पत्र के 16 अंक नहीं जोड़े, जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि नियमानुसार राज्यस्तरीय खेलने वाले खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र के अंक दिए जाने चाहिए.

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याचिका में गुहार की गई है कि उसके खेल प्रमाण पत्र के अंक जोड़े जाए, ताकि उसका चयन हो सके. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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