राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

Rajasthan Highcourt ने मृत कांस्टेबल के परिजनों को पेंशन परिलाभ जारी करने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक पुलिस कांस्टेबल के परिजनों को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह उन्हें पेंशन परिलाभ जारी करे. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी करने के आदेश की क्रियान्विति पर भी रोक लगा दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनीता की याचिका पर दिए.

By

Published : Feb 3, 2021, 7:59 PM IST

rajasthan highcourt,  pension benefits
Rajasthan Highcourt ने मृत कांस्टेबल के परिजनों को पेंशन परिलाभ जारी करने के आदेश दिए

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक पुलिस कांस्टेबल के परिजनों को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह उन्हें पेंशन परिलाभ जारी करे. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी करने के आदेश की क्रियान्विति पर भी रोक लगा दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनीता की याचिका पर दिए.

पढ़ें: स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 फिर विवादों में...विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि उसका पति गजराज सिंह पुलिस कांस्टेबल था. इसी दौरान 2 फरवरी 2020 को गजराज की मृत्यु हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी सहित अन्य सेवा परिलाभों को जारी करने के लिए कहा. वहीं राज्य सरकार ने पेंशन परिलाभ देने की बजाय संशोधित वेतनमान सेवा नियमों के तहत मृतक कांस्टेबल पर ही रिकवरी निकाल दी. इसे चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. इसलिए रिकवरी आदेशों पर रोक लगाकर याचिकाकर्ता को पेंशन परिलाभ दिलाए जाए.

शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने भाई पर धारदार हथियार से हमला करने वाले अभियुक्त गुड्डू को पांच साल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ईद के मौके पर लालकोठी थाना इलाका निवासी परिवादी चांद का छोटा भाई घर आया हुआ था. घटना के दिन 16 जून 2019 को बच्चों की बात को लेकर चांद की गुड्डू से कहासुनी हो गई. इस पर अभियुक्त गुड्डू ने छुरा निकाल कर चांद पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details