जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोहन लाल की याचिका पर दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 में आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने के दिए आदेश - राजस्थान न्यूज
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से 859 पदों पर निकाली इस भर्ती में ऊपरी आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2022 से की गई है. जिसमें याचिकाकर्ता आयु सीमा को पार कर रहा है. राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष भर्ती नहीं निकालने पर 17 मई 2018 की संशोधित अधिसूचना के तहत आयु सीमा में अधिकतम चार साल की छूट देने का प्रावधान है. इससे पूर्व वर्ष 2016 में एसआई के पदों पर भर्ती निकाली गई थी.
इसके बावजूद इस भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में तय अवधि की छूट नहीं दी जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने को कहा है.