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राजस्थान : पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ HC ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - सूर्यगढ़ होटल फोन टैपिंग मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के फोन टैपिंग करने को लेकर पायलट के मैनेजर पर भ्रामक न्यूज तैयार करने का आरोप लगाया गया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, relief to pilot media manager
पायलट के मैनेजर को हाइकोर्ट से राहत

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Published : Oct 16, 2020, 5:01 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर को राहत दी है. हाईकोर्ट ने लोकेंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने प्रकरण में केस डायरी भी तलब की है.

जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कांग्रेसी विधायकों की बाड़ाबंदी के दौरान फोन टैपिंग करने और मौके पर जैमर लगाने से जुड़ी भ्रामक खबरें तैयार करने के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश लोकेंद्र सिंह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि 1 अक्टूबर को याचिकाकर्ता के खिलाफ विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई. जिसमें कहा गया कि जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के फोन टैपिंग करने और मौके पर जैमर करने को लेकर तथ्यहीन में भ्रामक खबरें प्रकाशित हुईं और उन्हें सोशल मीडिया पर जारी किया गया. इस भ्रामक न्यूज को लोकेंद्र सिंह व अन्य तैयार किया है. ऐसे न्यूज से आमजन में माहौल खराब करने की कोशिश की गई.

याचिका में FIR के तथ्यों को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रकरण में सभी चैनल ने इस खबर को केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले से दिखाया था. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं है. ऐसे में राजनीतिक द्वेषता से दर्ज कराई गई इस एफआईआर को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए प्रकरण की केस डायरी तलब की है.

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