जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश धीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर सिंघवी, पंकज गहलोत, संजय सेठी और पुष्कर राज आमेटा की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी तमन्ना बेगम की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.
याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि एसीबी में दर्ज मूल प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा ईडी के बुलाने पर याचिकाकर्ता हर बार जांच के लिए पेश हुए हैं. लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. वहीं ईडी की ओर से परिवाद पेश करने और याचिकाकर्ताओं के समर्पण के बाद भी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मंशा नहीं जताई गई.