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RPSC मौजूद तो कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने की क्या जरूरत, हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा - rajasthan news in hindi

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब भर्तियों के लिए आरपीएससी मौजूद है तो कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है. अदालत ने यह भी पूछा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड किस कानून के तहत बनाया गया है.

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Published : Sep 12, 2019, 10:28 PM IST

जयपुर. वहीं अदालत ने महिला सूपरवाइजर भर्ती-2018 को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसिंह गुर्जर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में कहा गया कि यूपी एटीएस ने हाल ही में गैंग पकड़ी है. इस गैंग के गिरफ्तार आदमी उस एजेन्सी से जुडे हुए हैं, जिस एजेन्सी के जरिए कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां कराता है. इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी एटीएस के सामने यह कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड की महिला सूपरवाइजर सहित अन्य कुछ भर्तियों में अभ्यर्थियों से रुपए लिए हैं.

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जांच में यह भी आया कि आरोपी संबंधित अभ्यर्थी से रुपए लेने के बाद परीक्षा में उसकी ओएमआर शीट खाली रखवाकर बाद में खुद इसे भरते थे. ऐसे में याचिका में मांग कि गयी है कि भर्ती को रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन को लेकर जानकारी मांगी है.

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