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Rajasthan High Court : कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर मांगा जवाब - ETV Bharat rajasthan news

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती-2020 लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद भर्ती को रद्द करने पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

The division bench summoned the reply from the High Court administration
हाईकोर्ट के हैमर की फोटो

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Published : Jul 12, 2022, 8:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद भर्ती को रद्द करने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने जवाब मांगा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गौरव कुमार तिवाड़ी और अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी और अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 19 मार्च 2020 को कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती निकाली. वहीं गत 13 मार्च को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद 18 मई को परिणाम जारी किया गया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 3 जून को भर्ती निरस्त कर नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया.

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याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित परीक्षा के दौरान दौसा के एक सेंटर में डमी उम्मीदवार के परीक्षा देने के आधार पर यह परीक्षा रद्द की है. जबकि मामले में न तो पेपर लीक हुआ था और न ही इससे डमी उम्मीदवार से दूसरे अभ्यर्थियों पर कोई प्रभाव पड़ा. इसके अलावा एसआई भर्ती में पेपर आउट के साथ ही एक दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी. लेकिन राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

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