जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद भर्ती को रद्द करने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने जवाब मांगा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गौरव कुमार तिवाड़ी और अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी और अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 19 मार्च 2020 को कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती निकाली. वहीं गत 13 मार्च को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद 18 मई को परिणाम जारी किया गया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 3 जून को भर्ती निरस्त कर नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया.