जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने लकड़ियों का परिवहन कर रहे 10 पहिया ट्रक को सीज करने के मामले में संबंधित रेंजर के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 8 जून को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश रणवीर सिंह की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि 27 जून 2019 को उसका ट्रक चिड़ावा में पकड़ा गया था. उस समय ट्रक में 15 टन लकड़िया लोड थी. जिसकी खरीद का बिल, बिल्टी, ईवे बिल सहित अन्य दस्तावेज चालक के पास मौजूद है. इसके बावजूद भी रेंजर ने ट्रक को सीज कर दिया और 11 माह बाद भी रिलीज नहीं किया.