जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के (Hearing in Rajasthan High Court ) रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत देते (Rajasthan High Court stays the arrest of MLA Madan Dilawar ) हुए उनके खिलाफ जवाहर नगर थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष से चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करे. याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गत 23 फरवरी को जवाहर नगर थाने में झूठा मामला दर्ज कराया गया है. याचिकाकर्ता आमजन का निर्वाचित प्रतिनिधि है. विपक्ष के तौर पर याचिकाकर्ता को सरकार की कड़ी आलोचना करने का अधिकार है. याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते पूर्व में पांच अन्य मामले में दर्ज कराए गए थे. राज्य सरकार उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा कर जनप्रतिनिधि की आवाज को बंद कराना चाहती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.