जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षकों से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा (Rajasthan High Court stays recovery of salary) दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश पुष्पेन्द्र खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का पे-बैंड एल-9 के पे-मैट्रिक्स 10 ए के तहत वेतन फिक्सेशन किया गया था. वहीं निगम आयुक्त ने वित्त विभाग की 30 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हुए गत 30 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं का वेतन पे-बैंड एल-8 पर फिक्स कर दिया. साथ ही दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.