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राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन के तबादला आदेश पर लगाई रोक - Stay on Transfer order

स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्यरत फायरमैन को गत 12 अप्रैल को कोटा से धौलपुर तबादला कर दिया गया (Rajasthan High court on fireman transfer) था. इसके विरोध में फायरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से जवाब तलब किया है.

Court stays on fireman transfer order
राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन के तबादला आदेश पर लगाई रोक

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Published : Jun 20, 2022, 8:29 PM IST

Updated : Jun 21, 2022, 12:40 AM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्यरत फायरमैन का कोटा से धौलपुर तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी (Court stays on fireman transfer order) है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार भारद्वाज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रैल को याचिकाकर्ता का तबादला कोटा से धौलपुर किया गया. जबकि उस समय तबादलों पर रोक लगी हुई थी. इसके अलावा याचिकाकर्ता को टीए, डीए भी नहीं दिया गया. याचिका में कहा गया कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में न्यायिक अधिकारी नहीं होने के चलते अपीलों की सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ें:Rajasthan High Court : कर्मचारी के तबादला आदेश पर लगाई रोक, अधिकारियों से जवाब तलब

Last Updated : Jun 21, 2022, 12:40 AM IST

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