जयपुर. याचिका में अधिवक्ता आरएस भारद्वाज ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता (Rajasthan High Court Stayed Suspension of VDO) ग्राम विकास अधिकारी का 12 अप्रैल 2021 को तबादला किया गया था. जिस पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रोक लगा दी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता का विभाग ने 4 अगस्त को पुन: तबादला कर दिया. इस आदेश पर भी अधिकरण ने रोक लगा दी.
Rajasthan High Court Order : तबादले के खिलाफ रेट में गई तो विभाग ने कर दिया निलंबित, अब हाईकोर्ट ने लगाई रोक - ETV Bharat Rajasthan News
राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के पूर्व में किए दो बार तबादलों के खिलाफ (Rajasthan High Court Order) अधिकरण से स्टे लेने से खफा होकर उसका निलंबन कर दी गई चार्जशीट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने पंचायती राज आयुक्त, भरतपुर जिला परिषद सीईओ और सेवर पंचायत समिति के विकास अधिकारी से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कविता दत्त की याचिका पर दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि दोनों तबादलों के खिलाफ अधिकरण में अपील पेश कर स्टे लेने पर दुर्भावना से ग्रसित होकर याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया गया और फिर उसे निलंबित कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि उसे निलंबित करने का न तो कोई कारण बताया गया और न ही याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई का मौका दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश और चार्जशीट के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.