जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने करौली में तैनात स्कूल व्याख्याता को तय मापदंड से कम परीक्षा परिणाम देने पर लगाई गई पेनल्टी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवकुमार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल व्याख्याता का हर साल परीक्षा परिणाम (penalty imposed on karauli school lecturer) उत्कृष्ट रहता है. वहीं एक कक्षा का एक साल का परिणाम तय मापदंड से कम आ गया. जिसके चलते याचिकाकर्ता को चार्जशीट दी गई और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 2 दिसंबर 2020 को उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली गई. वहीं इस आदेश की अपील पर प्रमुख शिक्षा सचिव ने दंड को कम करते हुए परिनिंदा से दंडित किया.