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Rajasthan High court: कृषि पर्यवेक्षक पद पर खेल कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 में अभ्यर्थी के खेल कोटे में अधिक अंक होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देने पर कृषि सचिव,आयुक्त सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से राजस्थान हाई कोर्ट ने दो सप्ताह (Rajasthan High court sought response) में जवाब मांगा है.

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कृषि पर्यवेक्षक पद पर खेल कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Apr 15, 2022, 8:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2021 में अभ्यर्थी के खेल कोटे में अधिक अंक होने के (not giving appointment in sports quota) बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देने पर कृषि सचिव और आयुक्त सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश चरतराम गुर्जर की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की कर्मचारी चयन बोर्ड ने पांच फरवरी 2021 को कृषि पर्यवेक्षक के 882 पदों पर भर्ती निकाली थी. बोर्ड की ओर से 23 नवंबर 2011 को जारी प्रारंभिक परिणाम में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया, लेकिन गत 7 मार्च को जारी अंतिम परिणाम में उसे शामिल नहीं किया गया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नेशनल स्कूल गेम्स कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है. इसके अलावा भर्ती में उसके अंक भी खेल कोटे के कट ऑफ से अधिक हैं, एसे में उसे चयन से वंचित करना गलत है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित (Rajasthan High court sought response) अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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