जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रोडवेज से अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी पेश करने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश त्रिलोकचंद अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान रोडवेज की ओर से अधिवक्ता विनायक जोशी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं के सिर्फ प्रतिवेदन तय करने को कहा था. जिसकी पालना में उनके प्रतिवेदन तय किए जा चुके हैं.
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इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश की पालना में ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर पेंशन परिलाभ जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में जब याचिकाकर्ता का नंबर आएगा तो उन्हें परिलाभ अदा कर दिए जाएंगे.
इस पर अदालत ने रोडवेज को शपथ पत्र पेश कर अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी पेश करने को कहा है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पेंशन परिलाभ देने को कहा था, लेकिन अब तक उन्हें परिलाभ नहीं दिए गए हैं.