जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तर्ज पर प्रबोधकों का प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और पंचायती राज सचिव सहित शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश मुफीद मोहम्मद की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रबोधक सेवा नियम बनाकर प्रबोधकों को नियुक्ति दी गई है. वहीं पंचायती राज विभाग के अधीन तैनात तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन कर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है.